ड्रग कंट्रोलर को भ्रष्टाचार के आरोप में मिली सजा
PTN/ 11 दिसंबर 2024
आज प्रथम विशेष पुलिस अधीक्षक सोलन श्री अरविंद मल्होत्रा ने एफआईआर संख्या 15/2012 दिनांक 14.12.2012, यूएस 130, 132 पीसी एडी एवं 109, 1280 आईपीसी, पीएस एसवी एवं एसीबी सोलन के मामले में कपिल धीमान पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह धीमान पुत्र श्री बलजीत सिंह एवं पुनीत धीमान पुत्र श्री विनोद धीमान को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी कपिल धीमान सोलन एवं बद्दी मुख्यालय में ड्रग इंस्पेक्टर के साथ-साथ ड्रग कंट्रोलर के पद पर कार्यरत था। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को उसके विरुद्ध अनुचित साधनों से संपत्ति अर्जित करने के आरोप में सर्वसम्मति से शिकायतें प्राप्त हुई थीं। मामला दर्ज होने के बाद राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (यहां सभी को जांच एजेंसी कहा जाएगा) ने 01.01.2001 से 14.12.2012 तक जांच अवधि निर्धारित की और तदनुसार जांच की। जांच के दौरान पाया गया कि आरोपी नंबर 1 ने सुगंधा अपार्टमेंट सोलन, अमरावती एन्क्लेव में फ्लैट, ब्रेवरी सूरजपुर, देवघाट में वाणिज्यिक प्लॉट जैसी संपत्तियां अर्जित की हैं। इसके अलावा उसने वाहन, मोटर-साइकिल कार, सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, सोने के बिस्कुट, चांदी के आभूषण, चांदी के सिक्के, चांदी के बिस्कुट, चांदी की कलाकृतियां (मूर्तियां), महंगी कलाई घड़ियां, महंगी शराब की बोतलें अर्जित कीं। इसके अलावा आरोपी नंबर 1 ने आरोपी नंबर 3 पनीत धीमान को बद्दी क्षेत्र में फार्मास्यूटिकल व्यवसाय में शामिल करके उसके माध्यम से भी लाभ कमाया। इसके अलावा आरोपी नंबर 1 ने गांव कोट में अपने पिता लक्ष्मण सिंह धीमान के नाम पर संपत्ति/भूमि अर्जित की। तहसील एवं जिला पंचकूला, हरियाणा तथा उपतहसील औट, जिला मंडी आदि के पनसरा में गांव हंसू। जांच एजेंसी ने जांच के दौरान पाया कि उपरोक्त जांच अवधि के दौरान आरोपी नंबर 1 ने अन्य आरोपियों के साथ आपराधिक साजिश रचकर आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। इस मामले में ऊपर बताए गए 3 आरोपियों में से धर्मेंद्र गुलाटी, संजीव अग्रवाल, सुशील गोयल को धारा 120 बी आईपीसी के तहत इस आरोप के साथ गिरफ्तार किया गया कि आरोपी नंबर 1 ने उपरोक्त सभी आरोपियों के साथ मिलीभगत करके आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। लेकिन, मामले को बरी करते समय लोअर कोर्ट ने ऊपर बताए गए आरोपी नंबर 4 से 6 के खिलाफ कोई सबूत नहीं दिया और तदनुसार उन्हें बरी कर दिया।
एल.डी. सरकारी वकील, श्री हेमंत चौधरी ने अवगत कराया है कि अभियुक्त संख्या I को धारा 13 (2) के साथ 13 (1) (सी) पीसी के तहत कठोर कारावास और 5,00,000/- का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है। अधिनियम 1988 और जुर्माना अदा न करने पर दो साल के साधारण कारावास और 2,00,000 का जुर्माना भरने के लिए कहा गया है। पंचकूला (एच.आर) के पास अमरावती एन्क्लेव में स्थित उसकी संपत्ति 35,00000/- रुपये की राशि हिमाचल प्रदेश राज्य में जब्त कर ली गई है। अभियुक्त संख्या 2 एल.एस. धीमान को आर.1 के तहत सजा सुनाई गई है। दो साल के लिए जुर्माना रुपये 2 00.000/- ( दो लाख ) भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के तहत आय से अधिक संपत्ति 1526955 अर्थात किंगास तहसील आट जिला मंडी में तीन मंजिला इमारत हिमाचल प्रदेश राज्य से जब्त कर ली गई है।
आरोपी संख्या 3 पुनीत धीमान को दो साल के लिए आर.आई. के तहत और भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के तहत 2,00,000 रुपये का जुर्माना भरने के लिए कहा गया है। 1466467 रुपये की संपत्ति, एफडीआर और बैंक बैलेंस हिमाचल प्रदेश राज्य को जब्त कर लिया गया है।
(हेमंत चौधरी) उप जिला अटॉर्नी। एसवी और एसीबी शिमला
.jpeg)




Comments
Post a Comment