खाद्य वस्तुओं के मूल्य दर निर्धारित
खाद्य वस्तुओं के मूल्य दर निर्धारित
13.09.2023/विनीत सिंह ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश, 1977 के खंड 3 (आई) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ज़िला सोलन में विभिन्न खाद्य वस्तुओं के अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि अधिकतम खुदरा मूल्य में खाद्य वस्तुओं के सभी कर एवं अन्य आकस्मिक प्रभार सम्मिलित होंगे।
अधिसूचना के अनुसार बकरा एवं भेड़ा का मीट 500 रुपये प्रति किलोग्राम, सुअर का मीट 250 रुपये प्रति किलोग्राम, चिकन ड्रेस्ड 200 रुपये प्रति किलोग्राम, ब्राॅइलर ड्रेस्ड 200 रुपये प्रति किलोग्राम, बिना तली मछली 250 रुपये प्रति किलोग्राम, तली हुई मछली 300 रुपये प्रति किलोग्राम, जीवित चिकन का मूल्य 150 रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है।
अधिसूचना के अनुसार तंदूरी चपाती प्रति 08 रुपये, तवा चपाती प्रति 07 रुपये, भरा हुआ परांठा प्रति 30 रुपये, चावल, चपाती, दाल और सब्जी फुल डाईट प्रति 80 रुपये, पूरी प्लेट चावल फुल प्लेट 50 रुपये, दाल फ्राइ प्रति प्लेट 60 रुपये, मीट करी प्रति प्लेट 120 रुपये, चिकन करी प्रति प्लेट 100 रुपये, सब्जी स्पेशल प्रति प्लेट 70 रुपये, मटर/पालक पनीर प्रति प्लेट 90 रुपये, सब्जी/चना एवं दही के साथ दो पूरी प्रति प्लेट 50 रुपये तथा रायता का मूल्य प्रति प्लेट 50 रुपये निर्धारित किया गया है।
इस अधिसूचना के अनुसार स्थानीय दूध 45 रुपये प्रति लीटर, सभी ब्रांड का पैकेट वाला दूध मुद्रित मूल्य के अनुसार उपलब्ध होगा। पनीर 280 रुपये प्रति किलोग्राम तथा दही का मूल्य 65 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य तय किया गया है। सभी ब्रांड के शीतल पेय मुद्रित दर के अनुसार उपलब्ध होंगे।
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि एक प्लेट मीट/चिकन करी में 200 ग्राम मीट के टुकड़े अर्थात् न्यूनतम 05 पीस एवं 100 ग्राम शोरबा होना चाहिए। मटर पनीर, पालक पनीर इत्यादि में 100 ग्राम पनीर होना चाहिए।
ब्रेड, दूध जैसे पैकेट बंद पदार्थों पर मूल्य एवं पैकिंग की तिथि निर्धारित अधिसूचना के अनुसार होनी चाहिए।
प्रत्येक दुकानधारक को बिक्री के लिए रखे गई खाद्य वस्तुओं की मूल्य सूची सहज दृश्य स्थल पर प्रदर्शित करना व इसके समस्त खरीद से सम्बन्धित बिल दुकानदार द्वारा रखना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता की मांग पर उन्हें कैश मेमो या बिल देना होगा।
यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से एक महीने की अवधि तक मान्य होगी।
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